रिश्वत के मामले में पकड़े गये प्रभारी शाखा प्रबंधक को चार वर्ष कठोर कारावास

Four years rigorous imprisonment for in-charge branch manager caught in bribery case
रिश्वत के मामले में पकड़े गये प्रभारी शाखा प्रबंधक को चार वर्ष कठोर कारावास
पन्ना रिश्वत के मामले में पकड़े गये प्रभारी शाखा प्रबंधक को चार वर्ष कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। रिश्वत के मामले में दोषी पाये गये जिला सहकारी बैंक की गुनौर शाखा के तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मूल पद सहायक लेखापाल सुदर्शन बागरी को न्यायालय द्वारा ०४ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार  निवारण अधिनियम  महेन्द्र मंगोदिया ने अपनी अदालत में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम की धारा ७में तीन वर्ष का कारावास तथा १० हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा १३(२) में ०४ वर्ष का सश्रम कारावास व १० हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया था। अभियोजन प्रकरण अनुसार प्राथमिक सहकारी समिति बरशोभा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान टौराह के विक्रेता बृजभूषण तिवारी निवासी ग्राम चिकलहाई द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष इस आशय का आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि आरोपी सहायक लेखापाल सुदर्शन प्रसाद बागरी जो कि सहकारी बैंक की गुनौर शाखा के प्रभारी शाखा प्रबंधक है उनके द्वारा बकाया वेतन के भुगतान के लिए २० हजार रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है। वह उनके विरूद्ध कार्यवाही चाहता हैॅ। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और दिनांक १६ फरवरी को १० हजार रूपये की रिश्वत फरियादी से लेने पर ट्रेप किये जाने की कार्यवाही की गई। प्रकरण में आरोपी  सुदर्शन प्रसाद बागरी के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही करते हुए रिश्वत के मामले में पकड़े जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय जिला न्यायालय पन्ना में किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यिों और सबूतों को विश्वसनीय पाते हुए अभियोजन पक्ष से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को सुनते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।         


 

Created On :   25 Jun 2022 3:28 PM IST

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