भ्रष्ट वेयर हाउस मैनेजर को चार साल की कठोर सजा - लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था

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मध्य प्रदेश भ्रष्ट वेयर हाउस मैनेजर को चार साल की कठोर सजा - लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। लोकायुक्त की टीम ने साल 2014 में एक वेयर हाउस प्रबंधक को आठ हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रबंधक को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। उपसंचालक अभियोजन जीके हालदार ने बताया कि 22 दिसम्बर 2014 को पिंडरईकला सेवा सहकारी समिति मर्या. के सहायक प्रबंधक योगेश सिंह रघुवंशी ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उनके द्वारा 20 हजार क्विंटल मक्का खरीदी की गई थी।

मक्का वेयर हाउस में भेजा जा रहा था। मक्के की गुणवत्ता का हवाला देकर वेयर हाउस प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह द्वारा एक रुपए प्रति क्विंटल की दर से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर रहा था। मेरे द्वारा मोलभाव करने पर सुरेन्द्र ङ्क्षसह 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 हजार रुपए लेने तैयार हो गया था। सुरेन्द्र ङ्क्षसह ने रिश्वत की पहली किस्त में 15 सौ रुपए लिए थे। दूसरी किस्त में आठ हजार रुपए लेते वक्त सुरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने वेयर हाउस प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत चार साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Created On :   28 Jan 2023 12:50 PM GMT

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