आज से जिला सत्र न्यायालय में पक्षकारों के आने पर लगी सशर्त रोक

From today on the conditional ban on the arrival of the parties in the District Sessions Court
आज से जिला सत्र न्यायालय में पक्षकारों के आने पर लगी सशर्त रोक
आज से जिला सत्र न्यायालय में पक्षकारों के आने पर लगी सशर्त रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जबलपुर की जिला सत्र न्यायालय में सोमवार से पक्षकारों के प्रवेश पर सशर्त रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ वही पक्षकार जिला सत्र न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे, जिनको वहाँ आने की अनुमति मिली है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वरुण पुनासे द्वारा जारी आदेश के अनुसार जबलपुर शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। न्यायालयीन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से पक्षकारों के प्रवेश पर सशर्त रोक लगाई गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिस किसी पक्षकार की प्रकरण की सुनवाई में यदि जरूरत होगी तो उसे कोर्ट में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। अनुमति मिलने पर वो गेट नं. 1 से प्रवेश कर सकेंगे। उनके अलावा बिना वजह कोई भी पक्षकार जिला अदालत परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 


 

Created On :   11 May 2020 2:39 PM IST

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