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पुअर हाउसों की रिपोर्ट पेश करने सरकार को मिला दो हफ्ते का समय
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुअर हाउसों की रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दे दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि जिन गरीबों के पास रहने के लिए मकान नहीं है उनके लिए नगर निगम द्वारा पुअर हाउस की व्यवस्था की जाएगी। प्रावधान के बाद भी प्रदेश में गरीबों के लिए पुअर हाउस नहीं बनाए गए हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में रैन-बसेरा तो हैं, लेकिन पुअर हाउस नहीं हैं। इसके कारण हाल ही में इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों ने गरीबों को कचरा गाड़ी में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया था। पिछली सुनवाई में डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से प्रदेश में पुअर हाउसों की संख्या और सुविधाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट माँगी थी। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया है।
Created On :   2 April 2021 1:53 PM IST