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पाबंदियों को लेकर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, नियमों में किए कुछ बदलाव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों को लेकर जिस तरह का असमंजस है, उसके चलते सरकार को लगातार सफाई जारी करनी पड़ रही है। शुक्रवार को एक बार फिर सरकार की ओर से लगातार उठ रहे सवालों पर प्रमुख सचिव असीम गुप्ता की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अलावा नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं।
नए आदेश के मुताबिक अब तक कोरोना टीका न लगवाने वाले सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, फिल्मस, सीरियल, विज्ञापन की शूटिंग, होम डिलिवरी करने वाले कर्मचारियों, खाद्य पदार्थ बेंचने वालों, कर्मचारियों, मजदूरों, समेत जिन लोगों के लिए 15 दिन तक वैध रहने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की अनिवार्यता थी, अब उन्हें रैपिड एंटिजेन टेस्ट कराने की भी छूट दी गई है। यह छूट शनिवार से शुरू होगी। इसके अलावा आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतु, सीएससी सेंटर, सेतु केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र आदि जो सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करते हैं, उनके कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात आठ बजे तक खुले रह सकते हैं। समाचार पत्रों में मैग्जीन, जर्नल और पाक्षिकों को भी शामिल किया गया है।
नए दिशा निर्देश....
डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस जैसे स्टोर जहां अत्यावश्यक वस्तुओं की बिक्री होती है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन कोविड से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और जिस सेक्शन में अत्यावश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं होती उसे बंद रखना होगा।
सप्ताहांत (वीकेंड) के दौरान सभी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी लेकिन वैध वजह के सिवा कोई बाहर नहीं घूम सकता, अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। सप्ताहांत के दौरान एपीएमसी भी खुली रहेगी। लेकिन कोरोना से जुड़े नियमों का पालन में गड़बड़ी पाए जाने पर स्थानीय अधिकारी राज्य सरकार की इजाजत से इसे बंद कर सकते हैं।
निर्माण से जुड़ी सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है। गाड़ियों की मरम्मत के लिए गैरेज खुले रहेंगे लेकिन स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है। गैरेज में नियमों का उल्लंघन करने पर उसे भी बंद कराया जा सकता है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वालों को अत्यावश्यक सेवा में शामिल नहीं किया गया है। जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं अगर वे अत्यावश्यक सेवा में शामिल हैं तभी उन्हें छूट मिलेगी।
शराब की बिक्री को लेकर भी सरकार की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शराब की दुकानें (वाईन शॉप) बंद रहेंगी और उन्हें खरीदार के घर पर शराब पहुंचाने की इजाजत भी नहीं होगी। लेकिन लोग बार से शराब खरीद सकते हैं। हालांकि वहां बैठकर शराब पीने की इजाजत नहीं होगी और शराब घर ले जाकर ही पी जा सकती है। निर्धारित समय के दौरान बार शराब की होम डिलिवरी भी कर सकते हैं।
सड़क किनारे बने ढाबें खुले रह सकते हैं लेकिन लोग वहां बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। लोगों खाना घर ले जा सकते हैं या खाना ग्राहक के घर तक पहुंचाया जा सकता है। एसी, कूलर, फ्रिज जैसे गृह उपयोगी इलेक्ट्रिकल सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें बंद रहेंगी। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल की दुकाने भी खोलने की इजाजत नहीं है। सप्ताहांत के दौरान रेस्टारेंट को स्थानीय अधिकारियों के जरिए मिले आदेश का पालन करना होगा। सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ग्राहक खुद जाकर पार्सल ले सकते हैं। इसके बाद केवल ई-कॉमर्स के जरिए होम डिलिवरी की इजाजत होगी।
Created On :   9 April 2021 10:25 PM IST