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कम से कम समाप्त होने वाली कोविड वैक्सीन के बारे में निर्णय लेने पर विचार करे सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समाप्ति की कगार पर पहुंच रहे कोविडरोधी टीकों को वापस लेने के मुद्दे पर शीघ्रता से निर्णय लेने को कहा और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया है। दरअसल एक निजी मटैरिनिटी होम ने कोविशिल्ड के 6000 वाइल टीके खरीदे थे। इसमें से इस्तेमाल न हो सके 3490 टीके शेष बच गए है। जिनकी कीमत 21 लाख 98 हजार रुपए है। 3490 में से 49 टीके 21 अप्रैल को समाप्त(एक्सपायर) हो रहे है। जबकि 300 टीके दो मई 2022 तक एक्सपायर हो जाएगे। मटैरनिटी होम इस्तेमाल न हो सके इन कोविडरोधी टीकों को वापस करना चाहता है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति रेवती ढेरे व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने सरकारी वकील से कहा कम से कम समाप्ति के कगार पर पहुंचनेवाले टीकों के बारे में एक दिन के भीतर निर्णय लेने पर विचार किया जाए। सरकारी वकील ने भी खंडपीठ को आश्वस्त किया कि इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों को विपरीत कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देश में समाप्त होनेवाले कोविडरोधी टीको के बदलने का प्रावधान है लेकिन राज्य सरकार इन्हें नहीं बदल रही है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल न हो सके टीके को लेकर यह एक अस्पताल की समस्या नहीं है। ऐसी कई अस्पताले है जो याचिकाककर्ता जैसी परेशानी का सामना कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को इस बारे में नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। श्री वारुंजेकर की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय लेने को कहा। और याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   21 April 2022 1:25 PM IST