नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने सरकार को मोहलत

Government to submit status report of coastal areas of Narmada River
नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने सरकार को मोहलत
नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने सरकार को मोहलत

हाईकोर्ट में एक सप्ताह बाद अवमानना मामले के साथ होगी जनहित याचिका की सुनवाई, तट से 3 सौ मीटर के अंदर निर्माण कार्य पर रोक बरकरार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नर्मदा नदी के तटीय स्थलों के किनारे अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्यों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब एक सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। सोमवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देकर, तट से 3 सौ मीटर के दायरे में होने वाले निर्माण कार्यों पर पूर्व में लगाई रोक को बरकरार रखा है। साथ ही अंतरिम आदेश का पालन न होने का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिका की सुनवाई भी इसी मामले के साथ करने के निर्देश दिए। नर्मदा मिशन व समर्थ गौर चिकित्सा केन्द्र के अध्यक्ष शिव यादव की ओर से दायर इस जनहित याचिका में नर्मदा तट पर हो रहे निर्माण कार्यों को चुनौती
दी गई है। याचिका में आरोप है कि तिलवारा घाट क्षेत्र में दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र गौ शाला द्वारा की जा रही खुदाई व निर्माण कार्य से नदी के प्राकृतिक रास्ते पर असर पड़ेगा। इस बारे में संबंधितों को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए तट से 3 सौ मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। इस आदेश का पालन न होने पर एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी।
सोमवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर पाण्डेय, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा, दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन िसंह और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीयूष भटनागर हाजिर हुए। श्री मिश्रा ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने समय माँगा, जो प्रदान करते हुए युगलपीठ ने सुनवाई एक सप्ताह के लिए मुल्तवी कर दी।
 

Created On :   21 Jan 2020 8:10 AM GMT

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