दवा कंपनियों-मेडिकल स्टोर से दंड वसूलने कानून बनाएगी सरकार, बिजली कटौती भी जल्द होगी दूर

Government will make law to recover penalties from medical stores
दवा कंपनियों-मेडिकल स्टोर से दंड वसूलने कानून बनाएगी सरकार, बिजली कटौती भी जल्द होगी दूर
दवा कंपनियों-मेडिकल स्टोर से दंड वसूलने कानून बनाएगी सरकार, बिजली कटौती भी जल्द होगी दूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के मसले पर राज्य के उर्जा मंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुले ने कहा है कि कोयली आपूर्ति प्रभावित होने से कुछ इलाकों में बिजली कटौती करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि चार साल में पहली बार बिजली कटौती की नौबत आई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देशभर में कोयले की मांग बढ़ी है। इससे लिए इसकी किल्लत हुई है। इससे 2 हजार मेगावाट बिजली कम हुई है। फिलहाल कोयना से मिलने वाला 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी बंद है। मार्च-अप्रैल में कोयना से बिजली मिल सके इस लिए अभी यहां बिजली उत्पादन बंद किया गया है।

बावनकुले ने कहा कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल रखने के लिए हम मंहगी बिजली खरीदने के लिए भी तैयार हैं लेकिन बड़े पैमाने पर बिजली बिल की वसूली बकाया है। तकनीकी कारणों से थोड़े दिनों की परेशानी है। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि ग्रामीण इलाकों से 100 रुपए के बिजली बिल मॆ से सिर्फ 30 रुपए की वसूली हो रही है। 35 हजार करोड़ रुपए बिजली बिल के बकाया हैं। 

दवा कंपनियों-मेडिकल स्टोरों से दंड वसूलने कानून बनाएगी सरकार    
राज्य सरकार ने दवा और सौदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में कानून का उल्लंघन करने पर दंड वसूली का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार विधानमंडल में विधेयक पेश कर कानून बनाएगी। इससे मेडिकल दुकान मालिकों के लाइसेंस का प्रदर्शन नहीं करने, बैनर पर केमिस्ट व ड्रगिस्ट, ड्रग स्टोर्स नहीं लिखने, पंजीकृत फार्मासिस्टों के परिर्वतन पर लाइसेंसिग अथारिटी को जानकारी नहीं देने तथा उचित समय पर एक्सपाइरी दवाओं को अलग नहीं करने पर दंड लगाया जा सकेगा।

दवा उत्पादन करने वालों को भी कानून के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।  दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, उत्पादन, बिक्री और वितरण को लेकर प्रचलित कानून में लाइसेंसधारी का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने का ही अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त दंड वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में कानून की कुछ धाराओं में सुधार करते हुए नई धारा को जोड़ने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से दवा निर्माता, विक्रेता सहित ब्लड बैंकों और मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं के कानूनी दायरे में आने और संबंधित मामलों को हल करने में मदद मिलेगी। राज्य में तकरीबन 76 हजार 800 दवा बिक्री प्रतिष्ठान और तकरीबन 4400 उत्पादन प्रतिष्ठान हैं। 

Created On :   9 Oct 2018 3:59 PM GMT

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