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MP : ग्राम पंचायत सचिव भी स्वीकृत कर सकेंगे पेंशन
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में अब ग्राम पंचायत सचिव भी नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन योजना स्वीकृत कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने उन्हें अधिकार प्रत्यायोजित कर दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को पेंशन देने की योजना प्रभावशील है। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सामाजिक न्याय विभाग के संभागों और जिलों में पदस्थ संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शासन के निर्णय से अवगत कराते हुए कहा है कि मप्र के ग्रामीण क्षेत्र के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित नि:शक्तजनों को प्रति माह 500 रुपए पेंशन के रुप में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अलावा ग्राम पंचायतों के सचिवों को भी प्रत्यायोजित किए जाते हैं।
ग्राम पंचायतों के सचिवों को ये अधिकार मिलने से संबंधित ग्राम पंचायत के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित नि:शक्तजन अब ग्राम पंचायत सचिव को मासिक पेंशन हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा ग्राम पंचायत सचिव उन्हें स्वीकृत कर सकेगा।
सामाजिक न्याय संचालनालय उप संचालक सुरभि तिवारी का कहना है कि छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रुप से अविकसित नि:शक्तजनों को मासिक पेंशन 500 रुपए देने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है तथा अब ग्राम पंचायत सचिव भी इसकी स्वीकृति दे सकेंगे।
Created On :   10 Feb 2018 3:27 PM IST