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तीन हजार से ज्यादा वाहन धारकों को थमाया नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर. किसी भी वाहन को 15 साल पूरे होने के बाद इसे आगे चलाने के लिए ग्रीन टैक्स भरना जरूरी है, लेकिन कई वाहनधारक इसकी अनदेखी करते हैं। परिणामस्वरूप शहर आरटीओ को करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं मिल पाया है। वर्ष 2021 के अप्रैल माह से वर्ष 2022 में अब तक 3 हजार से ज्यादा वाहनधारकों को नोटिस भेजा गया है।
तय अवधि के बाद धुआं खतरनाक
नियमानुसार किसी भी दो पहिया या चार पहिया वाहन को चलाने की 15 वर्ष की अवधि तय होती है। यानी इस दौरान बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए यह गाड़ियां चल सकती हैं। इसके बाद इनसे निकलने वाला ज्यादा धुआं पर्यावरण के लिए घातक साबित होता है। वहीं, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी यह वाहन ठीक नहीं रहते हैं। ऐसे में या तो इन्हें आरटीओ से परमिशन लेकर भंगार किया जाता है या एक विशेष प्रक्रिया के तहत टैक्स अदा कर अगले 5 वर्षों के लिए वैलिड किया जाता है। लेकिन कई वाहन धारक इसे नजरअंदाज करते हुए बिना ग्रीन टैक्स भरे वाहनों को चलाते रहते हैं। ऐसे में शहर के 3 हजार से ज्यादा वाहन धारकों को ग्रीन टैक्स नहीं भरने पर नोटिस भेजा गया है।
भंगार बनाने के लिए अनुमति जरूरी
एक बार दुकान से खरीदी हुई गाड़ी 15 साल बाद भंगार की स्थिति में पहुंच जाती है। आरटीओ नियमानुसार, किसी भी वाहन धारक को गाड़ी को भंगार बनाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए पहले आरटीओ अधिकारी से गाड़ी भंगार करने की परमिशन लेनी पड़ती है। अन्यथा आरटीओ की ओर से कभी-भी गाड़ी पर प्रति वर्ष लगने वाला टैक्स वसूला जा सकता है। कई लोग अज्ञानतावश इन गाड़ियों को अपने ही मर्जी से भंगार बना देते हैं, लेकिन आरटीओ में इसका रिकॉर्ड चलते रहता है।
Created On :   10 April 2022 3:58 PM IST