पन्ना: नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन मार्गदर्शी निर्देश

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
पन्ना: नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन मार्गदर्शी निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2020-21 के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। आयोग ने कोविड-19 के दृष्टिगत 1000 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 1000 मतदाताओं के अनुरूप मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्ताव पूर्व में ही सभी निकायों से प्राप्त किए जाकर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे जिसकी स्वीकृति अभी अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश में मतदान केन्द्रों के सामान्यतः 20 वर्गमीटर के क्षेत्र में स्थापित होने, प्रवेश एवं निर्गम की पृथक-पृथक व्यवस्था होने, मतदाता को 2 कि.मी. से अधिक दूर की यात्रा न करने, अत्यधिक भीड-भाड से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से नगरीय क्षेत्र में चार से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में स्थापित न करने, 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल का कार्यालय न होने, मतदान केन्द्र का भवन संबंधित मतदान क्षेत्र की सीमा में ही होने, बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय की व्यवस्था होने एवं कमजोर वर्गो के लोगों के निवासरत इलाकों/कालोनियों मे मतदान केन्द्र स्थापित होने संबंधी कार्यवाही निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला पन्ना को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन करते हुए आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र स्थापना संबंधी प्रस्ताव 15 अक्टूबर 2020 तक इस कार्यालय को मूल हस्ताक्षर युक्त प्रति सहित नगरीय निकाय में निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Created On :   6 Oct 2020 1:51 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story