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अवैध होर्डिंग को लेकर औरंगाबाद महानगरपालिका को कारण बताओ नोटिस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद महानगरपालिका को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। जबकि अमरावती व नाशिक महानगरपालिका के आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने यह निर्देश सुस्वाराज्य फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इससे पहले खंडपीठ ने पाया कि औरंगाबाद महानगरपालिका ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। वहीं अमरावती महानगरपालिका ने अपने हलफनामे में कहा था कि उसके यहां पर सिर्फ दो ही अवैध होर्डिंग मिली है।
इस पर हैरान खंडपीठ ने अमरावती मनपा आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ के सामने नाशिक महानगरपालिका ने दिसंबर 2017 के बाद अवैध होर्डिंग को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी पेश नहीं की। लिहाजा आयुक्त को हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है।
वहीं मुंबई महानगरपालिका ने खंडपीठ को बताया कि पर्याप्त पुलिस बल न उपलब्ध होने के कारण वह अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पायी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि उन्हें हलफनामे में बताया जाए की किस पुलिस स्टेशन से सहयोग नहीं मिला है। इसके अलावा नई मुंबई महानगरपालिका ने कहा कि उसने 18 हजार अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की है और 254 आपराधिक मामले दर्ज किए है। खंडपीठ ने फिलहाल 9 अगस्त तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।
Created On :   8 Aug 2018 3:52 PM GMT