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HC ने दिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को MBBS के दूसरे राउंड की लिस्ट जारी करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। MBBS पाठ्यक्रम के एडमिशन प्रोसेस में ESIC कोटे से एडमिशन नहीं मिलने से असंतुष्ट छात्रा समीक्षा ढोले ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर रखी है। मामले में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को दूसरे राउंड में सीट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 2 अगस्त की अगली सुनवाई में यह लिस्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। दरअसल 19 जुलाई के आदेश में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल के ESIC कोटे के प्रवेश पूरे नहीं करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने सूची प्रकाशित करने के आदेश जारी करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को अपने आदेश के अधीन रखा है। देश में ESIC के कुल 9 चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इन कॉलेजों में कुल 337 मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं। जो कर्मचारी ESIC के लाभार्थी हैं, उनके बच्चों को "इनशुअर्ड पर्सन कोटा" के तहत प्रवेश दिया जाता है। छात्रा का दावा है कि, वह इस कोटे से प्रवेश के लिए पात्र होने के बाद भी उसे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मामले में सुनवाई 2 अगस्त को रखी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.तुषार मंडलेकर और एड राेहन मालवीय ने पक्ष रखा। केंद्र की ओर से एड. मुग्धा चांदुरकर ने पक्ष रखा।
यह है मामला
देश में ESIC के 9 चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 337 मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं। जो कर्मचारी ESIC के लाभार्थी हैं, उनके बच्चों को "इनशुअर्ड पर्सन कोटा" के तहत प्रवेश दिया जाता है। इस कोटे की सीटों पर भी नीट परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता है। पिछले वर्ष उसे प्रवेश के लिए पहले तो अपात्र करार दिया, मगर बाद में नियमों में बदलाव होने पर छात्रा पात्र हुई, लेकिन तब तक प्रवेश की तिथि निकल चुकी थी। इस वर्ष जब छात्रा ने फिर इस कोटे के तहत प्रवेश पाना चाहा, तो नई परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई।
छात्रा का कोर्ट में दावा है कि, जनवरी में प्रकाशित एडमिशन नोटिस में ESIC के इस कोटे में 354 सीटें थीं, मगर जून में एडमिशन नोटिस में 9 सीटें घटा कर सीटों की संख्या 346 तक सीमित कर दी गई। नियमों के अनुसार ESIC को बाकायदा श्रेणी अनुसार मेरिट लिस्ट जारी करके अपने कोटे की सीटों पर प्रवेश दिए जाने चाहिए थे, मगर जून में पूरे किए गए पहले प्रवेश राउंड में मेरिट सूची तक प्रकाशित नहीं हुई। छात्रा का दावा है कि, ESIC द्वारा इस प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। हाईकोर्ट को इसमें उचित आदेश जारी करना चाहिए।
Created On :   1 Aug 2018 8:58 AM GMT