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राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई शोभा ओझा की याचिका पर सुनवाई टली
सरकार के जवाब को देखने के बाद कोर्ट अंतरिम राहत के मुद्दे पर करेगी विचार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई कांग्रेस की शोभा ओझा की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। दरअसल, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है, लेकिन रिकार्ड पर उसके उपलब्ध न होने के कारण अदालत ने सुनवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार के जवाब का अवलोकन करने के बाद अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
इसी तरह राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए गए अभय तिवारी की याचिका पर अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रकरण में कोई अर्जेन्सी न होने के मुद्देनजर जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सुनवाई मुलतवी कर दी। इसी तरह युवा आयोग की सदस्य पद से हटाई गईं श्वेता दुबे की याचिका पर भी जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने सुनवाई चार सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए हैं। ये तीनों याचिकाएं मौजूदा शिवराज सरकार के उन आदेशों को चुनौती देकर दायर की गई हैं, जिनके आधार पर कमलनाथ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए याचिकाकर्ताओं को उनके-उनके पदों से हटा दिया गया था। इन तीनों मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने पक्ष रखा।
Created On :   15 May 2020 2:37 PM IST