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ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर दिल्ली में हुई सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर । महाराष्ट्र समेत देश के अधिकांश राज्यों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। यहां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र समेत देश भर के विविध राज्यों के मुख्य सचिव व यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया था। 20 जनवरी को इस संबंध में पहली सुनवाई हुई। इधर महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने ओबीसी को देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलने की वकालत करते हुए कहा कि उचित मंच पर यह मुद्दा उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई व औरंगाबाद ऐसे तीन स्थानों पर नेशनल ला यूनिवर्सिटी है।
महाराष्ट्र में तो ओबीसी विद्यार्थियों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में नेशनल ला यूनिवर्सिटी के आेबीसी विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। नागपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट संजय थूल व विकास गौर ने इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा था।
आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र समेत विविध राज्यों के मुख्य सचिव व यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने को कहा। आयोग ने 20 जनवरी को पहली सुनवाई की। सुनवाई में कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आयोग सभी राज्यों का पक्ष जानना चाहता है। सुनवाई में महाराष्ट्र का नंबर अभी नहीं आया है। शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि सुनवाई में भाग लेकर अपना पक्ष रखेंगे।
तय आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए
आरटीआई एक्टिविस्ट संजय थूल व विकास गौर ने कहा कि कई राज्यों के नेशनल ला यूनिवर्सिटी में ओबीसी विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया हैै। आयोग इस पर उचित निर्णय लेगा। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि भी सुनवाई में शामिल होंगे।
Created On :   5 Feb 2020 3:25 PM IST