पीएससी परीक्षाओं के खिलाफ 43 याचिकाओं की सुनवाई बढ़ी

Hearing of 43 petitions against PSC exams extended
पीएससी परीक्षाओं के खिलाफ 43 याचिकाओं की सुनवाई बढ़ी
पीएससी परीक्षाओं के खिलाफ 43 याचिकाओं की सुनवाई बढ़ी

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के खिलाफ दायर 43 याचिकाओं की सुनवाई बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच में मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने के खिलाफ 43 याचिकाएँ दायर की गई हैं। याचिका में कहा गया कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग से मैरिट में स्थान हासिल करने वाले आवेदकों को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा गया है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर की ओर से दलील दी गई कि पीएससी की मुख्य परीक्षा 21 मार्च को होने जा रही है। इसलिए मामले की सुनवाई मुख्य परीक्षा के पहले की जाए। डिवीजन बैंच ने स्पष्ट किया कि पहले ही पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को याचिका के निर्णय के अधीन किया जा चुका है।
 

Created On :   16 March 2021 2:23 PM IST

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