शहर में चल रहे अवैध ऑटो के मामले पर सुनवाई 8 को

Hearing on the issue of illegal autos running in the city on 8th
शहर में चल रहे अवैध ऑटो के मामले पर सुनवाई 8 को
शहर में चल रहे अवैध ऑटो के मामले पर सुनवाई 8 को

अर्जेन्ट सुनवाई को लेकर डीलर एसोसिएशन की अर्जी पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
शहर में अवैध ऑटो के संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ऑटो डीलर एसोसिएशन ने एक अर्जी देकर कहा कि 9 जनवरी 2019 को नए ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। चूंकि कई ऑटो उस अंतरिम आदेश से पहले खरीदे गए हैं, लिहाजा उक्त अंतरिम आदेश में संशोधन करके उन्हें रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन की ओर से अर्जेन्ट सुनवाई को लेकर दायर अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने 8 सितंबर को अगली सुनवाई करने के निर्देश दिए।
सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से दायर मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आवेदक ने अपना पक्ष स्वयं रखा, जबकि डीलर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता अन्वेष श्रीवास्तव और एक अन्य हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित मिश्रा हाजिर हुए।
लूट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
शोभापुर ब्रिज के पास 23 जुलाई 2020 की शाम साढ़े 6 बजे फरियादी अमित पटेल की मोपेड और 12 सौ रुपए नकदी लूटने के आरोपी व्हीकल स्टेट निवासी शुभम उर्फ मोन्टी स्वामी की दूसरी जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय एडीजे विश्वनाथ शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। शासन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा।
लूट के एक और आरोपी को जमानत नहीं
बल्देवबाग चौराहे के पास बीते 5 अगस्त की रात करीब पौने 11 बजे एक व्यक्ति का रुपयों से भरा बैग लूटने के आरोपी सराफा निवासी वरुण सोनी की जमानत अर्जी जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरौते की अदालत ने खारिज कर दी। शासन की ओर से एजीपी मनोज साहू ने पैरवी की।

Created On :   27 Aug 2020 2:39 PM IST

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