14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत

High Court allows abortion to 14-year-old rape victim
14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत
हाईकोर्ट 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म का शिकार एक 14 साल की पीड़िता को 25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने नाबालिग पीडिता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद सौपी रिपोर्ट में पीड़िता को स्वस्थय बताया और भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने की सिफारिस की। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने इस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी। इससे पहले पीड़िता की ओर से पैरवी कर रही वकील ने कहा कि यदि पीड़िता को गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती तो इसका उसके शारीरिक व मानसिक सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके के मद्देनजर खंडपीठ ने पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी। लेकिन पुलिस को निर्देश दिया है कि डीएनए जांच के लिए भ्रूण के रक्त के नमूने लिए जाए। यदि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण जीवित बच जाता है तो उसे जरुरी उपचार प्रदान किया जाए। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए पीड़िता के घरवालों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

 

Created On :   24 April 2022 3:18 PM IST

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