हाईकोर्ट से वकीलों और उनके क्लर्कों को मिली लॉकडाउन में आवागमन की छूट- पास के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करने के निर्देश 

High court allows lawyers and their clerks to get traffic lockdown
हाईकोर्ट से वकीलों और उनके क्लर्कों को मिली लॉकडाउन में आवागमन की छूट- पास के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करने के निर्देश 
हाईकोर्ट से वकीलों और उनके क्लर्कों को मिली लॉकडाउन में आवागमन की छूट- पास के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करने के निर्देश 

डिजिटल डेेेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में वकीलों और उनके क्लर्कों को लॉकडाउन में आवागमन से छूट प्रदान की है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने पास के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। 
यह है मामला 
 यह याचिका भोपाल निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि स्टेट बार कौंसिल के सदस्य सुनील गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के वकीलों और उनके क्लर्कों को लॉकडाउन के दौरान आवागमन से छूट दी है। यह आदेश 3 मई 2021 को जारी किया गया है। याचिका में कहा गया  कि लॉकडाउन के दौरान राजधानी भोपाल में भी जिला अदालत और कई ट्रिब्यूनलों में वर्चुअल सुनवाई चल रही है। वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए वकीलों और उनके क्लर्कों को अपने घर से ऑफिस आना-जाना पड़ता है। इस दौरान कई बार अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, पुलिस चालान की भी कार्रवाई कर देती है। 

Created On :   8 May 2021 9:18 AM GMT

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