विधायक नितेश राणे के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के गायब रहने पर हाईकोर्ट नाराज 

High court angry over absence of public prosecutor during hearing on bail application of MLA Nitesh Rane
विधायक नितेश राणे के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के गायब रहने पर हाईकोर्ट नाराज 
दायर है याचिका  विधायक नितेश राणे के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के गायब रहने पर हाईकोर्ट नाराज 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हमले से जुड़े मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेशराणे की जमानत के खिलाफ दायर आवेदन पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए विशेष सरकारी वकील के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जाहिर की है। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने नौ फरवरी 2022 को नितेश को इस मामले में जमानत प्रदान की थी। जिसे राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने राज्य सरकार का आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान विशेष सरकारी वकील अनुपस्थित थे। इस पर न्यायमूर्ति ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे तो सहायक सरकारी वकील ही मामले की पैरवी करें। न्यायमूर्ति ने 28 नवंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है।गौरतलब है कि नितेश पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए हमले के मामले में हत्या के प्रयास का आरोप है।पुलिस ने नितेश को कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद इस मामले में गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच के बाद नितेश को इस मामले में सिंधुदुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने इस मामले में नितेश के खिलाफ भारतीयदंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर दर्ज किया था।

 

Created On :   11 Nov 2022 9:14 PM IST

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