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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा - बताए आवंटन की क्या है प्रक्रिया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर कर कोविड रोधी टीके की खरीद व उसे राज्यों को आवंटित करने की प्रक्रिया का खुलासा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कोविन पोर्टल पर टीके का स्लाट बुक करने में नागरिकों को आ रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा था कि टीके के स्लाट की उपलब्धता के बारे में नागरिकों को पहले अग्रिम सूचना क्यों नहीं दी जाती है। यह सूचना देर से मिलने के चलते लोगों को हड़बड़ी में टीका केंद्र पहुंचना पड़ता है। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर खंडपीठ को बताया कि राज्य को केंद्र से कितने टीके मिलेंगे यह केंद्र की ओर से 15 दिन पहले बताया जाता है। इसके बाद भारत बायोटेक व सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीके की डोज महाराष्ट्र स्टेट वैक्सीन स्टोर को उपलब्ध कराती है। इसके बाद टीके का वितरण होता है। कई बार राज्य को टीके की खुराक मिलने की तारीख बदलती रहती है इसलिए राज्य सरकार लोगों को टीके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाती है।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र की ओर से सभी राज्यों को टीके के बारे में अग्रिम सूचना दी जाती है। ताकि राज्य जिले के हिसाब से टीका लगाने की तैयारी कर सके। मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मुंबई में 63 लाख 40 हजार लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। जबकि 21 लाख 61 हजार 939 लोगों को टीके के दोनों डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी टीके का शिकार हुए 127 लोगों ने दोबारा टीका लगवाने से इंकार कर दिया है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कहा कि वह बताए कि राज्य सरकार को कोरोना वैक्सीन की कितनी वायल आवंटित की गई हैॽ मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
Created On :   23 Aug 2021 6:18 PM IST