राज्य सरकार से पूछा - कब तक भरे जाएंगे पुलिस प्राधिकरण के रिक्त पद

High court asked to government - by when will be filled the vacant posts of police authority
राज्य सरकार से पूछा - कब तक भरे जाएंगे पुलिस प्राधिकरण के रिक्त पद
हाईकोर्ट राज्य सरकार से पूछा - कब तक भरे जाएंगे पुलिस प्राधिकरण के रिक्त पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई के दौरान बताए कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैंॽ मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि हर सप्ताह सार्वजनिक निकायों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। इसलिए सरकार हमें बताए कि उसने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। इस विषय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाए ताकि वह पूरी क्षमता के साथ अपना कामकाज कर सके।  

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का साल 2014 में गठन किया गया था। प्राधिकरण के 25 पदों में से सिर्फ चेयरमैन व सदस्य सचिव की नियमित नियुक्त की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सदस्यों के पद अभी भी नहीं भरे गए हैं। इसलिए इन पदों को भरने का निर्देश देने के साथ ही प्राधिकरण को कामकाज के लिए जरुरी सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराए जाए। याचिका में कहा गया है कि प्राधिकरण के चेयरमैन व सदस्यों को न तो आवास दिया जाता है और न ही ड्राइवर की सुविधा मिलती है। प्राधिकरण का अलग पोर्टल तक नहीं बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में भी नागरिक प्राधिकरण से संपर्क कर सके इसके लिए कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं तैयार किया गया। 

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रीना सालुंखे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर सरकार को एक निवेदन भी दिया है। इसलिए सरकार ने इस निवेदन पर क्या निर्णय लिया है, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार तीन सप्ताह में बताए कि उसने रिक्त पदों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। 
 

Created On :   4 April 2022 8:21 PM IST

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