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हाईकोर्ट ने पूछा- सपनि कर्मियों क्यों नहीं कर रहे वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सड़क परिवहन निगम से पूछा है कि सपनि कर्मियों को 20 महीने से अधिक समय से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने 4 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
2008 में दायर की गई थी याचिका
यह जनहित मप्र ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कृपाशंकर वर्मा ने वर्ष 2008 में दायर की थी। याचिका में कहा है कि सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को चौथे वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि सपनि कर्मचारियों का 1988 से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है। कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
ऐसे आया मामले में नया मोड़
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह और श्रद्द्धा तिवारी ने 18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच को हालत यह है कि सपनि कर्मचारियों को 20 से अधिक महीने से वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि 20 महीने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ भी नहीं दिए गए। डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार और सपनि से 4 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   9 Sept 2021 7:24 PM IST