सास- ससुर को बहू की प्रताड़ना से बचाने पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश

High court directed to deploy two policemen to save mother-in-law from harassment
सास- ससुर को बहू की प्रताड़ना से बचाने पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश
हाईकोर्ट सास- ससुर को बहू की प्रताड़ना से बचाने पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बुजुर्ग सास-ससुर को अपनी बहू की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े इसलिए बांबे हाईकोर्ट ने घर में दो पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने अंशकालिक समय के लिए बहु को अपने सास-ससूर के साथ रहने की छूट दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि बहू को घर में रहने की छूट देने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे सास-सूसर को प्रताड़ित करने का लाइसेंस दे रहे है।  बुजुर्गों की परेशानी की समाधान के लिए बनाए गए न्यायाधिकरण ने बहु को सास-ससूर का घर खाली करने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ बहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सास ने अपनी बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जबकि बहू ने कहा कि उनकी सास उसे घर में पानी तक नहीं पीने देती है। इसके अलावा इस मामले को लेकर घरेलू हिंसा कानून के तहत निचली अदालत में मामला प्रलंबित है।  न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद दादर पुलिस स्टेशन को एक महिला इंस्पेक्टर व एक महिला कांस्टेबल को सास-ससूर की सुरक्षा में तैनात करने का निर्देश दिया। जो सप्ताह में दो दिन रविवार व गुरुवार को सुबह दस बजे 12 बजे के बीच सास-ससूर की कुशलता को जानने के लिए जाएगे।

न्यायमूर्ति ने पुलिसकर्मियों को सास के पास अपना फोन नबंर भी देने को कहा है। ताकि वे आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों से संपर्क कर सके। न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले में  यह विसंगतिपूर्ण है कि याचिकाकर्ता  (बहू )अपने पति के साथ नहीं रह रही है। और पति को भी अपनी पत्नी व तीन बच्चों की चिंता नहीं है। पति अपनी पत्नी व मां बाप को छोड़कर अलग दूसरी जगह रह रहा है। न्यायमूर्ति ने आठ जून को इस मामले की सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   23 May 2022 10:02 AM IST

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