फिल्म एक्टर विक्रम गोखले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

High court granted interim to film actor Vikram Gokhale
फिल्म एक्टर विक्रम गोखले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
फिल्म एक्टर विक्रम गोखले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमीन के विकास से जुड़े 25 साल पुराने विवाद के मामले में जाने माने फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में आरोपी गोखले के खिलाफ 28 अक्टूबर तक कोई कड़ी कार्रवाई न करें। इससे पहले पुणे की सत्र न्यायालय ने गोखले की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। पर 17 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। इसलिए गोखले ने अब हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है। पुणे के मुलसी इलाके में स्थित जमीन के विकास से जुड़े मामले को लेकर मार्च 2020 में पुलिस ने गोखले व पूर्व सांसद रामभाउ महलगी के बेटे जयंत व बहु के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन पर भूखंड खरीदने वालों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 

बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने गोखले के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी गोखले की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता  शिरीष गुप्ते ने कहा कि मेरे मुवक्किल का उस कंपनी से कोई संबंध नहीं है। जिसने जमीन का विकास किया था। वे सिर्फ प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे। उनकी इस मामले में सीमित भूमिका है। इसलिए मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी से राहत दी जाए। सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी जमीन का विकास करने वाली गिरवान कंपनी के चेयरमैन थे। बाद में अपने पद से इस्तीफा दिया था। 

मामले से जुडे दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति भारती डागरे ने आरोपी  को मामले की अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। और मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। 
 
 

Created On :   14 Oct 2020 1:56 PM GMT

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