शिवसेना विधायक के करीबी चंदोले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

High court grants interim bail to Shiv Sena MLAs close aide Chandole
शिवसेना विधायक के करीबी चंदोले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
मनीलांड्रिंग शिवसेना विधायक के करीबी चंदोले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ( बाला साहबांची शिवसेना) के करीब अमित चंदोले व  निजी सुरक्ष एजेंसी टाप्स सूमह के पूर्व प्रबंध निदेशक शशिधरन को अंतिरिम जमानत प्रदान की है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई की विशेष अदालत ने सितंबर 2022 में इन दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। लिहाजा दोनों हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने दोनों आरोपियों को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को अदालत के अगले आदेश तक मुंबई छोड़ने से मना किया है। आरोपी शशिधरन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई जबकि आरोपी आरोपी चंदोले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण ने पक्ष रखा। ईडी ने टाप्स सिक्योरिटी समूह के पूर्व कर्मी ने इस मामले को लेकर 28 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके आधार पर ईडी ने मामले की जांच की थी। शिकायत के मुताबिक टाप्स समूह कंपनी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को 175 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ईडी के मुताबिक टाप्स समूह को विधायक सरनाइक के संबंधों के चलते  सिक्योरिटी से जुड़ा ठेका मिला था। इसके एवज में सरनाइक को टाप्स समूह की ओर से कथित रुप से सात करोड़ रुपए मिले थे। 

 

Created On :   12 Dec 2022 8:22 PM IST

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