किरीट सोमैया के बेटे नील को दी अंतरिम राहत

High Court grants interim relief to Kirit Somaiyas son Neil
किरीट सोमैया के बेटे नील को दी अंतरिम राहत
हाईकोर्ट किरीट सोमैया के बेटे नील को दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बांबे हाईकोर्ट ने युद्धपोत विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा की गई निधि की कथित हेराफेरी के मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के बेटे नील को 28 अप्रैल तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सरंक्षण प्रदान किया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दौरान पुलिस को मामले की जांच से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट भी देने को कहा है। न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई ने बुधवार को कहा है कि आरोपी नील को गिरफ्तारी की स्थिति में 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की जाए। किरीट व नील के खिलाफ इस मामले को लेकर सेना के एक पूर्व अधिकारी की शिकायत के आधार पर 6 अप्रैल 2022 को ट्रांबे पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी का दावा किया गया है।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने इस मामले में किरीट को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इससे पहले सत्र न्यायालय ने किरीट व उनके बेटे के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए दोनों ने अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने न्यायमूर्ति के सामने आरोपी को राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस नील से पूछताछ करना चाहती है। इस तरह न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद नील को अंतरिम राहत प्रदान की लेकिन नील को 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक पुलिस के सामने हाजिर रहने का निर्देश दिया। ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। 

 

Created On :   20 April 2022 6:24 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story