दो बीएड कॉलेजों पर चल सकता है आपराधिक प्रकरण, हाईकोर्ट ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

High Court imposed 1-1 lac rupees penalty on two B.ed colleges
दो बीएड कॉलेजों पर चल सकता है आपराधिक प्रकरण, हाईकोर्ट ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना
दो बीएड कॉलेजों पर चल सकता है आपराधिक प्रकरण, हाईकोर्ट ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने बीएड में गलत तरीके से प्रवेश देने के मामले में एनसीटीई, आईआईटीएस कॉलेज गुना और वीणा शुभदीप कॉलेज इंदौर पर एक-एक लाख रुपए की जुर्माना लगाया है। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने चेतावनी दी है कि यदि राशि एक माह के भीतर जमा नहीं की जाती है तो अनावेदकों के खिलाफ आपराधिक के साथ अवमानना प्रकरण भी चलाया जाएगा। इस मामले में युगल पीठ ने राज्य सरकार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की भी निंदा की है।

दोनों कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता नहीं थी
जौनपुर उत्तरप्रदेश निवासी विवेक बाबू अवस्थी ने वर्ष 2007-08 में गुना के आईआईटीएस कॉलेज और जौनपुर निवासी सीमा यादव इंदौर के वीणा शुभदीप कॉलेज में बीएड में प्रवेश लिया था। कॉलेज ने उनकी परीक्षा कराई, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि दोनों कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने छात्रों को प्रवेश देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

अधिवक्ता विभुधेन्द्र मिश्रा ने तर्क दिया कि कॉलेजों के पास मान्यता नहीं थी, इसके बाद भी कॉलेज छात्रों को प्रवेश देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को बिना मान्यता के चल रहे बीएड कॉलेजों को बंद कराने का आदेश दिया। इसके बाद भी ऐसे कॉलेज बंद नहीं कराए। जिससे छात्रों के दो साल खराब हो गए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने एनसीटीई, आईआईटीएस कॉलेज गुना और वीणा शुभदीप कॉलेज इंदौर पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
 

 

Created On :   27 March 2019 7:57 AM GMT

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