एसडीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वांरट

High court issued warrant against SDM
 एसडीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वांरट
 एसडीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वांरट

सुनवाई के दौरान गैरहाजिरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, अगली सुनवाई 17 फरवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। एक मामले पर पूर्व में दिए आदेश का पालन न होने पर सतना जिले की रघुराज नगर के एसडीएम पीएस त्रिपाठी के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है । जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले के ऑफीसर इन चार्ज को 17 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान हाजिर रहने कहा है।
अदालत ने ये निर्देश कविता वर्मा की ओर से वर्ष 2016 में दायर मामले पर सुनवाई के बाद दिए। आवेदक का कहना है कि सतना कलेक्टर कार्यालय में उसे 1993 में ग्रेड-2 पद पर नियुक्ति मिली थी। वह मांझी जाति की थी और एसटी वर्ग में आती थी। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत किए जाने पर उसे वर्ष 1999 में सेवा से पृथक कर दिया गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ जालजासी तथा धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया गया था। जाति प्रमाण-पत्र को उसने कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण-पत्र की जांच के निर्देश राज्य स्तरीय हाई पॉवर कमेटी को दिये थे। कमेटी ने आवेदक के जाति प्रमाण-पत्र को सही करार दिया था। इसके अलावा उसे अपराधिक प्रकरण में भी दोष मुक्त करार दिया गया था। इन दोनों आदेशों के बाद याचिकाकर्ता ने सेवा में बहाली के लिए आवेदन दिए, लेकिन उनपर कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शोभितादित्य हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 9 दिसंबर के आदेश के पालन में न तो रिपार्ट पेश की गई और न ही मामले के ओआईसी हाजिर हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने एसडीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
 

Created On :   16 Jan 2020 8:48 AM GMT

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