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हाईकोर्ट ने चौथी बार विदेश यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार
व्यापमं घोटाले के आरोपी को नहीं मिली यूएसए जाने की अनुमति
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के आरोपी भोपाल निवासी अम्बरीश शर्मा को यूएसए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए यूएसए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शर्मा को चौथी बार विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यूएसए जाने की अनुमति के लिए दायर अर्जी में कहा गया है कि उन्हें व्यापमं से संबंधित मामले में 31 अगस्त 2018 को पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई थी। उन्हें अपने बेटे के पेन यूनिवर्सिटी यूएसए में एडमिशन और रहने की व्यवस्था के सिलसिले में यूएसए जाना है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बेटे को अकेले यूएसए नहीं भेजा जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और यज्ञवल्क शुक्ला ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को उसके पुत्र की पढ़ाई के सिलसिले में यूएसए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जेके जैन ने तर्क दिया कि पीएमटी-2012 में गलत तरीके से एडमिशन देने का आरोप है। सीबीआई की भोपाल स्थित विशेष अदालत में आरोप-पत्र दायर किया जा चुका है। मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, इसको देखते हुए याचिकाकर्ता को यूएसए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अर्जी खारिज कर दी है।
Created On :   30 Oct 2020 8:11 AM GMT