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गांजा तस्कर की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार - हुई है 12 साल की सजा
By - Bhaskar Hindi |9 May 2020 9:44 AM IST
गांजा तस्कर की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार - हुई है 12 साल की सजा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक क्विंटल गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को दी गई 12 साल की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस वीपीएस चौहान की बैंच ने शुक्रवार को आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उसकी ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी।
बिलासपुर में रहने वाले राजकुमार गौंड़ को अनूपपुर जिले के जैथारी थाना पुलिस ने एक क्विंटल गांजे के साथ पकड़ा था। विशेष न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने 30 जुलाई 2012 को आरोपी को एनडीपीएस की धाराओं के तहत 12 साल की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया था। इस सजा के खिलाफ यह अपील वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। सजा पर रोक लगाने को लेकर दायर अर्जी युगलपीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
Created On :   9 May 2020 3:14 PM IST
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