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हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को लगाई फटकार -- कहा केन्द्र सुनिश्चित करें कोई राज्य दूसरे का नहीं रोके आक्सीजन टैंकर
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुये यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे का आक्सीजन टैंकर नहीं रोके। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की स्पेशल बैंच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी करने वालो पर भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। स्पेशल बैंच ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को दिए गए आदेश की पालन रिपोर्ट 28 अप्रैल को पेश करने को कहा है।
यह है मामला
मप्र हाईकोर्ट द्वारा कोरोना के इलाज पर स्वत: संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की जा रही है। इस मामले में कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया है कि आक्सीजन की कमी से शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर सहित प्रदेश के कई इलाकों में अस्पताल में भर्ती मरीजो की मौत हो चुकी हैं। आवेदन में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक मई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम किए जाए। इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन आक्सीजन की आपूर्ति नही की जा रही है। आवेदन में अनुरोध किया गया है कि आक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की मानीटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जाए। इसके साथ ही कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है।
हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जबलपुर की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया है कि बोकारो से एक आक्सीजन टैंकर सागर भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते से उस आक्सीजन टैंकर को झांसी भेज दिया यगया।आवेदन में कहा गया है कि सागर में आक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। इस मामले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।
Created On :   26 April 2021 4:39 PM IST