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हाईकोर्ट ने कहा - एनजीओ पर संदेह जताने की बजाय करें उनकी सराहना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार व पुलिस गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को संदेह के घेरे में लाने के बजाय उनके कार्यों को पहचान और सहयोग दें। सरकार एनजीओ को अपने कार्य को जारी रखने के लिए कहें। हाईकोर्ट ने यह बात ‘दी लिटिल सनसाइन फाउंडेशन’ को चलानेवाले दशरथ कांबले को अग्रिम जमानत देते हुए कही।
कांबले पर दो बच्चों के इलाज के लिए फर्जी तरीके से जनसहयोग (क्राउंड फंडिंग) के माध्यम से पैसे इकट्ठा करने का आरोप है। नालासोपारा पुलिस ने कांबले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी ने बच्चों की सर्जरी के लिए पैसे तो इकट्ठा किए लेकिन बाद में बच्चों की सर्जरी ही नहीं हुई। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कांबले ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। किंतु आरोपी ने जमानत आवेदन में खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि अस्पताल में 50 हजार रुपए जमा किए गए थे। बच्चों की सर्जरी क्यों नहीं की गई। इसके कारणों का उल्लेख अस्पताल ने अपने पत्र में किया था।
न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने कांबले के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि कई एनजीओ क्राउड फंडिंग के जरिए अनाथ व जरुरतमंदों की मदद करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार व पुलिस को एनजीओं पर संदेह करने की बजाय उनके कार्य को मान्यता देते हुए उनका सहयोग करना चाहिए।
Created On :   19 Oct 2022 4:11 PM IST