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हाईकोर्ट ने कहा - अपने होने का उद्देश्य पूरा कर रहा है मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इसके साथ ही कहा है कि प्रेस के अस्तित्व की एक वजह व उद्देश्य है जिसे वह पूरा कर रहा है। लिहाजा स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों पर कटौती नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने यह बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम देने वाले एजेंट से जुड़े मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही। इस वित्तीय गड़बड़ी के चलते निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। सुनवाई के दौरान एक पक्षकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहान कामा ने न्यायमूर्ति गौतम पटेल के सामने प्रकरण को लेकर कुछ सबूत व दस्तावेज बंद लिफाफे में पेश करने की अनुमति मांगी। क्योंकि दस्तावेज में संवेदनशील सूचना है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि यदि दस्तावेज बिना सील कवर के दिए गए, तो ये प्रेस तक पहुंच जाएंगे।
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं अपने कोर्ट में कुछ भी बंद लिफाफे में स्वीकार नहीं करूंगा और रिकॉर्ड में भी नहीं लूंगा। इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यदि कोई दस्तावेज मेरे सामने पेश किया गया है, तो उसे देखने का हक मामले से संबंधित सभी पक्षकारों को है। इसी तरीके से पारदर्शी निर्णय को सुनिश्चित किया जा सकता है। जहां तक बात प्रेस की है तो उसके अस्तित्व का एक कारण व उद्देश्य है। जिसे वह पूरा कर रहा है। इसलिए मैं स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों पर कटौती नहीं कर सकता। मैं इस बात को भी मान कर नहीं चल सकता कि प्रेस हमेशा गैर जिम्मेदार होता है। इसलिए प्रेस अपना काम करेगा और मैं अपना। खंडपीठ ने अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को रखी है।
Created On :   22 Sept 2020 5:15 PM IST