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हाईकोर्ट ने कहा नर्सों की हड़ताल अवैध, गुरुवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में 30 जून से चल रही नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने नर्सों को गुरुवार 8 जुलाई की सुबह से काम पर लौटने का आदेश दिया है। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हाई लेवल कमेटी बनाकर नर्सों की माँग का एक माह में निराकरण किया जाए। हाई लेवल कमेटी में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डायरेक्टर हेल्थ और वित्त सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। डिवीजन बैंच ने कहा है कि हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा।
यह है मामला
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में प्रदेश में नर्सों द्वारा हड़ताल की जा रही है। याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने भी 28 जून को हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। इसके बाद भी 30 जून से नर्सों की हड़ताल जारी है।
अति-आवश्यक सेवा है स्वास्थ्य
5 जुलाई को सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने नर्सेस एसोसिएशन की अध्यक्ष रेखा परमार को पक्षकार बनाने और 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाजिर रहने का निर्देश दिया था। बुधवार को नर्सेस एसोसिएशन की अध्यक्ष ने सुनवाई में हाजिर होकर अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य सेवा को अति आवश्यक सेवा में शामिल किया गया है, कोरोना काल में हड़ताल अवैध है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए नर्सों को गुरुवार सुबह से काम पर लौटने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड और नर्सेस एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अतुल चौधरी ने पक्ष प्रस्तुत किया।
ये हैं नर्सों की प्रमुख माँगें
नर्सेस एसोसिएशन की ओर से उच्च स्तरीय वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, कोरोना के इलाज के दौरान नर्सों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने, 2018 आदर्श भर्ती नियम में संशोधन करने, मेडिकल कॉलेजों में मेल नर्स की भर्ती करने की माँग की जा रही है।
Created On :   7 July 2021 11:15 PM IST