वैक्सीन लगवाने बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं पेरेंट्स, राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब 

High court seeks reply from state government in a week
वैक्सीन लगवाने बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं पेरेंट्स, राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब 
वैक्सीन लगवाने बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं पेरेंट्स, राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी को कोरोनारोधि टीका लेने के लिए अमेरिका भेजने के इच्छुक दंपति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया हैं। याचिका में दंपति ने इस संबंध में कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने विरल ठक्कर की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। 

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिका में केंद्र सरकार व यूएस दूतावास को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि वे इस मामले में जरूरी पक्षकार हैं। 

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि वे राज्य सरकार से यात्रा की कोई अनुमति नहीं मांग रहे हैं। उनके मुवक्किल ने अपनी बेटी की बुआ को उसका कानूनी संरक्षक नियुक्त करने की मांग की है। ताकि बेटी टीके के लिए बुआ के साथ अमेरिका जा सके। नियमों के मुताबिक इस तरह के मामले में दूतावास को पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार का विरोध समझ से परे है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार को याचिका में पक्षकार बनाएगें। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। 

याचिका में दंपति ने कहा है कि भारत में 18 साल के ऊपर के लोगों को ही कोरोना टीका दिया जा रहा है। जबकि अमेरिका में 12 साल के ऊपर के बच्चों को यह टीका दिया जा रहा है। उनकी बेटी जन्म से अमेरिकी नागरिक है। उसके पास ओसीआई कार्ड भी है। इसलिए वह वहां टीका पाने का हक रखती है। चूंकि हम (दंपति) बेटी के साथ अमेरिका नहीं जा सकते, इसलिए बेटी की बुआ पूर्वी पारेख को उसका कानूनी संरक्षक घोषित किया जाए। जिससे वह टीके के लिए बेटी के साथ अमेरिका जा सके। 

Created On :   1 Jun 2021 2:19 PM GMT

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