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नवाब मलिक की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की ओर से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बतानेवाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मलिक ने मुख्य रुप से खुद के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले व निचली अदालत द्वारा हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करने की मांग की है और उन्हें तत्काल ईडी की हिरासत से मुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। मंत्री मलिक फिलहाल ईडी की हिरासत में है गुरुवार को मलिक की हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। इसलिए मलिक को दोबारा मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
बुधवार को न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे व न्यायमूर्ति जीए सानप की खंडपीठ के सामने मलिक की याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने ईडी को जवाब देने को कहा और साफ किया कि निचली अदालत द्वारा आरोपी की हिरासत के संबंध में जारी आदेश से मामले से जुड़े दोनों पक्षकारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। मतलब यदि मलिक की हिरासत की अवधि को बढाया भी जाता है तो भी वे अपनी मौजूदा याचिका पर सुनवाई की मांग कर सकेंगे। मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने खंडपीठ के सामने पक्ष रखा। उन्होंने खंडपीठ के सामने अपने मुवक्किल की निजी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम आपकी मुश्किलों को समझते हैं लेकिन हमारे पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों को सुनने वाली नियमित खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। यह खंडपीठ गुरुवार से उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई सात मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दी।
गौरतलब है कि ईडी मलिक के खिलाफ मनी लांड्ररिंग व माफिया सरगना दाऊद के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है। ईडी ने मलिक को 23 फरवरी 2022 को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने मलिक को तीन मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
Created On :   3 March 2022 6:01 PM IST