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सहकारी सोसाईटियों में प्रशासकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क पन्ना। प्रदेश सहित जिले में वर्ष 2018 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव नही कराये गये। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शासन द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। करीब 4 वर्ष से सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त है। जिले में तो 10-10 समितियों के बीच एक प्रशासक नियुक्ति किया गया है। जिससे आम जनों के काम समय पर नहीं हो पा रहे है। असुविधा को देखते हुए समाजसेवी देवीदीन दुबे ने प्रशासक प्रणाली को हाईकोर्ट में चुनौती दी और उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस डबल बैच में याचिका लगाई। उच्च न्यायालय द्वारा 21 मार्च 2022 को सुनवाई करते याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। गौरतलब है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में संविधान के अनुच्छेद की 43 बीए 243 जेड एल, 243 जेड के, 243 जेड जे, 243 जेड आई के अन्तर्गत प्रशासकों की नियुक्ति 6 माह से अधिक नही की जा सकती है। इसके बाद भी शासन द्वारा नियम विरूद्व तरीके से 4 वर्ष से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्ति है।
Created On :   23 March 2022 1:47 PM IST