सोम डिस्टलरीज के डायरेक्टर अरोरा बंधुओं की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

High court verdict secured on bail of Arora brothers, director of Som Distilleries
सोम डिस्टलरीज के डायरेक्टर अरोरा बंधुओं की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
सोम डिस्टलरीज के डायरेक्टर अरोरा बंधुओं की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

सेनेटाईजर बेचकर 33 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार हैं जगदीश और अजय अरोरा
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
33 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए सोम डिस्टलरीज के डायरेक्टर जगदीश अरोरा और उसके भाई अजय कुमार अरोरा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दोनों की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व अधिवक्ता अजय गुप्ता की दलील थी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने पूरी कार्रवाई बिना किसी असेसमेंट के की है। मामले में जरूरत न होने के बाद भी उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि वे कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं हैं। ऐसे में डीजीजीआई द्वारा की गई कार्रवाई काल्पनिक प्रतीत हो रही। वहीं डीजीजीआई की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी और सिद्धार्थ सेठ की दलील थी कि अब तक की जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता पूरी तरह दिखाई दे रही है। आरोपियों ने अपने ही 40 हजार पगार पाने वाले एक कर्मचारी को सिर्फ कागजों पर डायरेक्टर बना दिया। यह बात खुद उस कथित डायरेक्टर ने अपने बयान में कही है। इतना ही नहीं दोनों ही आरोपियों के कहने पर सेनेटाईजर का निर्माण हुआ। यदि उन्हें जमानत का लाभ मिला तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वे जांच को प्रभावित करेंगे। 
 

Created On :   8 Aug 2020 2:02 PM IST

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