कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक पांडे का भी पक्ष सुनेगा हाईकोर्ट

High Court will also hear the side of acting Director General of Police Pandey
कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक पांडे का भी पक्ष सुनेगा हाईकोर्ट
हलफनामा दाखिल करने का निर्देश  कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक पांडे का भी पक्ष सुनेगा हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य में स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश देने की मांग से जुड़ी याचिका को लेकर कहा है कि इस याचिका पर फैसला सुनाने से पहले हम मौजूदा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के पक्ष को सुनेंगे। क्योंकि याचिका में श्री पांडे पर सीधे-सीधे आरोप लगाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद 25 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस दौरान खंडपीठ ने श्री पांडे को सुनने की जरुरत नहीं महसूस की थी। किंतु खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस याचिका पर फैसला सुनाते समय हमने पाया कि याचिका के कुछ पैराग्राफ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे पर सीधे-सीधे आरोप लगाए गए हैं। इसके मद्देनजर इस मामले से जुड़ी याचिका में श्री पांडे को पक्षकार बनाना और उनके पक्ष को सुनना उचित होगा। लिहाजा पहले हम श्री पांडे के पक्ष को सुनेंगे फिर अपना फैसला सुनाएगे। 

इस तरह खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के संबंध में जारी किए गए अपने आदेश को वापस ले लिया। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर श्री पांडे को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और याचिका पर चार फरवरी को सुनवाई रखी है। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार व संघ लोकसेवा आयोग चाहे तो वह भी अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दायर कर सकता है। 

पेशे से वकील दत्ता माने ने राज्य में स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। माने की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करनेवाले अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड ने खंडपीठ के सामने पिछली सुनवाई के दौरान दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य पुलिस महकमे का सर्वोच्च पद माने जाने वाले पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यवाहक नियुक्ति अपेक्षित नहीं है। इस पद पर स्थायी नियुक्ति का नियम है और पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त होनेवाले आईपीएस अधिकारी को दो साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को संघ लोकसेवा आयोग की चयन कमेटी की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए। 

वहीं राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि श्री पांडे मौजूदा समय में राज्य में वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं। जिन्हें पिछले साल कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति आईपीएस अधिकारी सुबोध जयासवाल के तबादले के बाद की गई थी। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि संघ लोकसेवा आयोग ने तीन नामों की सिफारिश कर दी है। अब आयोग के पास इस पर पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं है। 


 

Created On :   28 Jan 2022 9:06 PM IST

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