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विधान परिषद की राज्यपाल कोटे वाली सीटों का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद की राज्यपाल कोटे वाली 12 सीटों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल को निर्णय लेने का निर्देश देने से जुड़ी याचिका पर बांबे हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने 19 जुलाई 2021 को मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे अब खंडपीठ 13 अगस्त 2021 को सुनाएगी।
इस बारे में नाशिक निवासी रतन शोली लूथ ने याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक संविधान ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफारिश व सलाह के शिक्षा, कला, साहित्या, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले 12 लोगों को विधानपरिषद में मनोनीत करने का अधिकार दिया है। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नवंबर 2020 को इस संबंध में मंत्रिमंडल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
Created On :   13 Aug 2021 11:40 AM IST