15 अप्रैल तक काम पर लौटे एसटी कर्मचारी, अपनी जीविका न खोएं

High Courts directive - ST employees returned to work by April 15, do not lose their livelihood
15 अप्रैल तक काम पर लौटे एसटी कर्मचारी, अपनी जीविका न खोएं
हाईकोर्ट का निर्देश 15 अप्रैल तक काम पर लौटे एसटी कर्मचारी, अपनी जीविका न खोएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी महामंडल) के हड़ताली कर्मचारियों को 15 अप्रैल 2022 तक काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया। जबकि एसटी महामंडल को काम पर अनुपस्थिति कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के फैसले को वापस लेने को कहा है। नवंबर 2021 से एसटी कर्मचारी हड़ताल पर है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि हम आपकी (कर्मचारियों) चिंता व व्याकुलता को समझते है। लेकिन फिलहाल आप ड्यूटी पर वापस लौटिए। इस तरीके से आप अपनी जीविका को मत खोइए। और यह सुनिश्चित हो कि मौजूदा हड़ताल से जनता की परेशानी न बढ़े। इसलिए हम एसटी महामंडल से आग्रह करते है कि वह कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दे। खंडपीठ ने कर्मचारियों से कहा कि यदि एसटी महामंडल ने कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो हम उसे इस कार्रवाई पर पुनर्विचार करने और कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने को भी कहेंगे।

खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांग को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा सौपी गई रिपोर्ट पर नीतिगत फैसला ले लिया है। यदि कर्मचारी सरकार के फैसले से खुद को पीड़ित महसूस करते है तो वे उसे चुनौती दे सकते है। क्योंकि राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि एसटी महामंडल के कर्मचारियों का राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ विलिनीकरण नहीं किया जा सकता है। महामंडल का भी राज्य सरकार में विलय संभव नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि वह एसटी महामंडल को चार सालों तक वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगी। खंडपीठ के सामने एसटी महामंडल की ओर से दायर न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है। क्योंकि कर्मचारी कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर नहीं लौटे है। 

बुधवार को सुनवाई के दौरान एसटी महामंडल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनाय ने कहा कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उन्हें वापस ले लिया जाएगा लेकिन कुछ कर्मचारियों ने हिंसा की है और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वे गुरुवार को बताएगे कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए है उन्हें वापस लिया जाएगा कि नहीं। 

Created On :   6 April 2022 5:11 PM IST

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