फैसले के अधीन होगी उच्च न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा

Higher judicial service recruitment examination will be subject to decision
फैसले के अधीन होगी उच्च न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा
फैसले के अधीन होगी उच्च न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित उच्च न्यायिक सेवा पदों को इन सर्विस उम्मीदवार से भरे जाने के नियम को चुनौती देने वाले मामले पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल तथा जस्टिस वीके शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर 18 जुलाई को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाये जाने की राहत चाही गई। इस पर कोर्ट ने परीक्षा को याचिका के फैसले के अधीन रखते हुए अनावेदकों नोटिस जारी कर दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। जबलपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पदों में अधिवक्ताओं के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित रहते हैं। नये नियम के अनुसार अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित पद रिक्त रहने पर इन सर्विस क्लास के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर भर दिये जायेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा यह मप्र उच्च न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तों नियम 2017 के नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती है। इतना ही नहीं यह नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धीरज मोर्य विरुद्ध दिल्ली मामले में दिये गये निर्णय के विरुद्ध है। मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव व स्टेट बार काउंसिल को पक्षकार बनाया गया है। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन पेश कर परीक्षा पर रोक लगाये जाने की राहत चाही गई, जिस पर कोर्ट ने दिशा-निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा।
एक-दूसरे की नियुक्ति नहीं
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह इन सर्विस क्लास के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीट में अधिवक्ता अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित सीट पर इन सर्विस अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। याचिका में माँग की गयी थी कि अधिवक्ता वर्ग के लिए निर्धारित सीट में जिन इन सर्विस अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है उन्हें प्रत्यावर्तित किया जाये। 
 

Created On :   16 July 2020 8:35 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story