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केरल के बाद अब हिमाचल में अमानवीयता, गर्भवती गाय को खिलाया विस्फोटक, बुरी तरह जख्मी

हाईलाइट
- विस्फोटक खिलाए जाने से जख्मी हुई गर्भवती गाय
- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का मामला
डिजिटल डेस्क, शिमला। कोरोना लॉकडाउन के बीच जानवरों और पशुओं के साथ अमानवीयता की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में केरल में पटाखों से भरा अनानास खिलाए जाने से एक हथिनी की मौत हो गई थी। यह मामला अभी शांत नहीं हो पाया था कि अब हिमाचल प्रदेश में गाय को विस्फोटक खिलाए जाने की खबर सामने आई है। हिमाचल में बिलासपुर जिले के झंडुत्ता इलाके में एक गर्भवती गाय को किसी ने विस्फोटक खिला दिया, जिससे गाय बुरी तरह से घायल हो गई है।
इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाय के मालिक ने ही वीडियो को शेयर किया है। गाय मालिक ने घर के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति पर विस्फोटक खिलाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन भी की जा रही है। वहीं लोग इस घटना के बाद से काफी आक्रोश में हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी को कुछ शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया था, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लगभग तीन दिन तक तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। हथिनी के मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।