वाहनों की शोभा बने हूटर, मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लघंन पर नही कार्यवाही

Hooters became the beauty of vehicles, no action on violation of Motor Vehicle Act
वाहनों की शोभा बने हूटर, मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लघंन पर नही कार्यवाही
पन्ना वाहनों की शोभा बने हूटर, मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लघंन पर नही कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, पन्ना। सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र सभी प्रकार के वाहनों के लिए बत्ती कल्चर समाप्त कर दिया गया है। सेन्ट्रल मोटर व्हीकल्स रूल १९९ के तहत हूटर का प्रयोग सिर्फ एम्बूलेंस, फायर बिग्रेड, पुलिस वाहन, कंट्रक्शन व्हीकल्स में किए जाने की अनुमति है। इसका उद्देश्य वीआईपी कल्चर को समाप्त करना है परंतु राजनेताओं और कई अफसर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लधंन करते हुए अवैध रूप से अपने वाहनों में हूटरों का इस्तेमाल कर रहे है। नेताओं में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ ही दलों में काम करने वाले नेताओं में हूटर का शौक अभी तक बना हुआ है। बत्ती सभी के वाहनों से उतर चुकी है जिसके बाद नेता अपनी शान-शौकत वाहनों में लगे हूटर से दिखाने के शौकीन बन गए है। कई अधिकारी जिन्हें नियमों और कानून का पूरा ज्ञान है वे उनके वाहनों में भी हूटर लगे देखे जा सकते है। हूटरो के साथ आपातकालीन सेवा के लिए जिस बत्ती की अनुमति मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई है वह बत्ती राजस्व विभाग के आला प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन में देखी जा सकती है। राजस्व विभाग में आला अधिकारियों को आपातकालीन बत्ती लगाने का अधिकार किससे मिला है इसका कोई अता-पता नही है। जानकारों का कहना है कि आरटीओ विभाग के जिॅम्मेदार अफसर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लघंन करने वाले नेताओ और अफसरों से अपनी बिगडऩे की डर से गुरेज कर रहे है। 

Created On :   21 Feb 2022 10:59 AM IST

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