हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - इतने कम समय में कैसे होगी पढ़ाई

How will the studies be done in such a short time - HC
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - इतने कम समय में कैसे होगी पढ़ाई
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - इतने कम समय में कैसे होगी पढ़ाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जूनियर कालेज के एडमिशन शुरु करने से जुड़े निर्णय लेने में हो रहे विलंब पर अप्रसन्नता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि अब पांच माह का समय और शेष बचा है ऐसे में पढाई कैसे पूरी होगी। यह सवाल करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को इस विषय में दायर की गई याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने यह निर्देश पेशे से वकील विशाल सक्सेना की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में मांग की गई है कि कक्षा 11 वीं के एडमिशन को लेकर सरकार को ठोस रणनीति व योजना बनाने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि कई महीने बीत चुके है लेकिन अब तक एडमिशन को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिससे विद्यार्थियों का समय नष्ट हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक होने के कारण राज्य सरकार प्रवेश को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। इससे लाखों विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के माहौल में हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सरकारी वकील ने कहा कि सरकार एडमिशन शुरु करने की दिशा में कदम बढाने की तैयारी में है।सरकार को याचिका पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह तक का समय दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका पिछले माह दायर की गई थी। जल्द ही हम दिसंबर महीने में पहुंचनेवाले हैं। आधे से ज्यादा शैक्षणिक सत्र खत्म हो चुका है। विद्यार्थियों का समय नष्ट हो रहा है।जो याचिकाकर्ता के लिए चिंता का विषय है। अब सिर्फ 5 माह का समय ही बचा है, ऐसे में कैसे पढाई पूरी होगी। सरकार इस तरह निर्णय लेने में विलंब नहीं कर सकती है। यह बेहद गंभीर मामला है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर को रखी है। 

 

Created On :   24 Nov 2020 9:29 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story