मतदान के लिए पहचान पत्र निर्धारित

Identity card prescribed for voting MP Identity cards have been prescribed by the State Election Commission
मतदान के लिए पहचान पत्र निर्धारित
पन्ना मतदान के लिए पहचान पत्र निर्धारित

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के लिए पहचान पत्र निर्धारित किए गए हैं। मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकते हैं। इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान पत्र सहित भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड काम के बदले अनाज योजना के तहत जारी, नीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों के लिए जारी राशन कार्ड, पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि विकलांगता प्रमाण पत्र और निराश्रित प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता द्वारा मतदान के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड, राज्य अथवा केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड तथा भारत सरकार द्वारा तैयार फोटोयुक्त आधार कार्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट होने पर अन्य दस्तावेज भी मताधिकार के प्रयोग के लिए स्वीकार कर सकता है। परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध किसी दस्तावेज के आधार पर परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी तरह परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो। मतदाता द्वारा पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने पर पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी सहायिका इत्यादि कर्मियों अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान कराने के उपरांत मतपत्र प्रदान कर सकता है।

Created On :   25 Jun 2022 3:59 PM IST

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