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रात नौ बजे के बाद कुत्ता भौंका तो लगेगा 5 हजार जुर्माना, काटा तो देंने होंगे 50 हजार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई मुंबई की हाईप्रोफाइल सोसायटी एनआरआई काम्प्लेक्स के हाउसिंग सोसाईटी प्रबंधन की ओर से जारी एक फरमान ने पशुप्रेमियों को नाराज कर दिया है। दरअसल सोसायटी ने सदस्यों को कहा है कि अगर उनका या जिस आवार कुत्ते को वे खाना खिलाते हैं वह रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक और दोपहर दो बजे से चार बजे तक भौंका तो उन्हें 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं अगर कुत्ते ने किसी तो डराया तो 25 हजार और काट लिया तो 50 हजार जुर्माना देना होगा।
कुत्ते के काटने पर उसके मालिक या उसे खिलाने वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सिर्फ पालतू पशुओं के लिए ही नहीं अगर कोई आवारा कुत्तों को सोसायटी परिसर में खाना खिलाएगा तो उसे कुत्ते का मालिक मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश का सिलसिला यहीं नहीं खत्म होता है। अगर कुत्ते ने परिसर में शौंच किया तो इसके लिए भी 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
करीब 50 एकड़ में फैली 46 इमारतों वाली इस सोसायटी में विवाद तब शुरू हुआ जब पशु प्रेमियों ने कुत्तों को टहलाने, खिलाने, नसबंदी, टीकाकरण आदि के लिए जगह की मांग की। शुरूआत में सोसायटी ने गेट के बाहर एक जगह आवारा और पालतू पशुओं के इस्तेमाल के लिए कहा। वकील सिद्ध विद्या ने बताया कि पशुप्रेमियों ने सही जगह न मिलने को लेकर ‘एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया’ (एडब्ल्यूबीआई) से शिकायत की थी।
बोर्ड के सदस्यों ने सोसायटी का दौरा कर इसके लिए सोसायटी के भीतर जगह उपलब्ध कराने को कहा साथ ही निर्देश दिए गए कि कुत्तों को रेबीज के टीके लगाए जाएं और उन्हें परिसर से न भगाया जाए। इसके बाद पशुप्रेमियों ने सोसायटी की सात खाली जगहों की पहचान कर इसे कुत्तों के लिए देने का आग्रह किया लेकिन सोसायटी प्रबंधन को यह बात पसंद नहीं आई और प्रबंधन ने पशु प्रेमियों से कहा कि अगर वे लिखित रुप से रात या दोपहर में कुत्तों के भौंकने, किसी को डराने या काटने पर जुर्माना देने की बात स्वीकार करेंगे तभी इस तरह की इजाजत दी जाएगी।
एडब्ल्यूबीआई से शिकायत
वकील विद्या ने कहा कि जलीकट्टू मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि जानवरों को भी पांच अधिकार हैं जिसमें खाना-पीना और भौंककर अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मामले में आदेश के खिलाफ एडब्ल्यूबीआई से शिकायत की गई है। जिसने महाराष्ट्र एनिमल बोर्ड से आदेश पर अमल कराने को कहा है।
Created On :   9 Dec 2021 9:33 PM IST