निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी को माना जाएगा निर्दलीय उम्मीदवार

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निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी को माना जाएगा निर्दलीय उम्मीदवार
पन्ना निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी को माना जाएगा निर्दलीय उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। नगरीय निकाय चुनाव अंतर्गत कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जाएगा जबकि उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो तथा संबंधित राजनैतिक दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी द्वारा प्रारूप-8 में इस आशय की लिखित सूचना अभ्यर्थिता वापस लेने के अंतिम तिथि को अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदान कर दी गई हो और ऐसा पदधारी उस राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा प्रारूप-9 में भेजे गए पत्र द्वारा प्राधिकृृत किया गया हो तथा उसके नमूना हस्ताक्षर भी रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के अपरान्ह 3 बजे तक उपलब्ध करा दिए गए हों। यदि किसी राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदधारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के उस दल के अभ्यर्थी के रूप में खडे किए जाने की सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं दी जाती है तो उस अभ्यर्थी को निर्दलीय माना जाएगा। इस मामले में फैक्स से प्राप्त किसी संदेश अथवा किसी पत्र की छायाप्रति को सूचना का प्रमाणिक और समाधानकारक आधार नहीं माना जाएगा।

Created On :   18 Jun 2022 2:16 PM IST

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