- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- भोपाल: केन्द्र सरकार द्वारा जारी एस...
भोपाल: केन्द्र सरकार द्वारा जारी एस ओ पी का पालन नहीं होने पर 15 दिन के लिए सील होंगे जिम और योग केंद्र - कलेक्टर अविनाश लवानिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने जिले में जिम और योगा केन्द्रों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। संचालको को केन्द्र सरकार द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी अन्यथा सबंधित संस्था और केन्द्र के विरूद्ध करवाई की जाकर 15 दिन के सील किया। जायेगा। दोषी संस्था के मालिको और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करना होगा और अर्थ दंड भी अधिरोपित किया जायेगा। निर्देश में कहा गया है कि फिटनेस सेंटर खोलने के पहले एसडीएम से अनुमति लेना होगी उसे सेंटर के बाहर चस्पा करना होगा। इसकी समय समय पर अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। दिशा निर्देश अनुसार संस्था को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया के मान से मेरी संस्था कुल उपलब्ध फ्लोर एरिया में एक समय में कितने व्यक्तियों से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहेगी तथा स दैनिक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख करना होगा कि संस्था में स्पा सौना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रखूंगा। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय पालन सुनिश्चित करने के मान से संस्था में सभी उपकरण आपस में 6 फीट से अधिक दूरी पर है। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर मेरी संस्था में हर समय सदस्य एवं स्टाफ के उपयोग हेतु उपलब्ध है एवं कस्टमर्स को भी डिसइन्फेक्शन हेतु वेब उपलब्ध कराऊंगा ताकि कस्टमर भी उपकरण का उपयोग करने के पहले डिसइन्फेक्शन कराया जा सके। संस्था के एंट्री पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी गई है। एंट्री पर हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनर एवं spo2 रजिस्टर में नोट किया जाएगा spo2 95% से कम होने पर या टेंपरेचर 38c 100 डिग्री f से ज्यादा होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर व्यायाम के समय किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो एवं spo2 95% से कम हो गया हो तो तत्काल व्यायाम रोक दिया जायेगा एवं राज्य जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचित किया जायेगा साथ ही साथ निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जायेगा। व्यायाम एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनने की व्यवस्था कर दी गई है। सर्वजनिक मैट की जगह पर हर सदस्य को अपने खुद की मेट लेकर आने की सलाह दे दी गई है एवं चिल्लाने हंसने के व्यायाम नहीं करने दिया जायगे। हर उपकरण, चेंजिंग रूम, टॉयलेट आदि को हर सेशन के बाद सैनिटाइज डिस इंफेक्शन प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जावेगा। ए ,सी, 24-30 c में 40- 70 इम्यूनिटी पर रखा जयरग एवं ताजी हवा क्रॉस वेंटीलेशन की समुचित व्यवस्था करूंगा। मैंने, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी योगा संस्था एवं जिम्नेशियम में कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देश 3 अगस्त 2020 को अच्छी तरह से पढ़ लिया है उसका अक्षरश पालन करूंगा मेरे द्वारा या मेरी संस्था के स्टाफ सदस्यों द्वारा किसी भी बिंदु का पालन नहीं करने की स्थिति में मेरे, मेरी संस्था के विरुद्ध संस्था को 15 दिन सील करना, कोरोना वालंटियर के रूप में काम करना, धारा 188 के तहत कार्रवाई करना आदि वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
Created On :   13 Aug 2020 4:07 PM IST